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Lucknow News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की कैद

Fri, 08 Aug 2025 11:00 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 08 Aug 2025 11:00 PM IST
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Husband convicted of dowry death gets 7 years imprisonment
प्रतीकात्म्क।
लखनऊ। दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी सोनू को एडीजे कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसे सात वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
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अभियोजक ने बताया कि वादिनी माया देवी ने आशियाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उनकी बहन सविता की शादी चार मई 2020 को सोनू के साथ हुई थी। वादिनी के माता-पिता ने हैसियत के हिसाब से दान-दहेज दिया। इसके बाद भी ससुराल वाले सविता से दहेज में मोटर साइकिल व 50 हजार रुपये की मांग करते थे। सविता ने कई बार घरवालों को इसके बारे में बताया। छह अगस्त 2020 को माया को पता चला कि सविता की मौत हो गई है। जब वह उसके ससुराल गई तो देखा कि सविता के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी पाया गया।
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