मकान वाले बीपीएल परिवार को नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ
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खुद का मकान, दुकान या शस्त्र लाइसेंस रखने वाले बीपीएल परिवार अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे। ऐसे बीपीएल परिवारों को डोर-टू-डोर सत्यापन में चिह्नित कर बीपीएल सूची से हटाया जाएगा।
इसके लिए खाद्य व रसद विभाग की तरफ से जारी मानकों के आधार पर आपूर्ति विभाग की टीम क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगी।
इसके आधार पर ही पात्र बीपीएल परिवारों का डाटा बेस तैयार कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ती दर पर अनाज वितरण किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी को भेजे गए दिशा निर्देश में साफ किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले पात्र बीपीएल परिवारों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर नए सिरे से कराया जाए।
सस्ती दर पर किया जाएगा अनाज वितरण
जोड़-तोड़ के सहारे बीपीएल श्रेणी में चिह्नित हुए अपात्र परिवारों के नाम सूची से हटाते हुए इसे त्रुटिहीन व फुलप्रूफ बनाया जा सके। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल परिवार में अब पात्र परिवार में परिवार का मुखिया, पत्नी, अवयस्क बच्चे, वयस्क परिवार जो मुखिया पर पूर्णत: निर्भर हो, अविवाहित पुत्री, मुखिया पर आश्रित वृद्ध माता-पिता ही शामिल होंगे।
निर्देश में साफ किया गया है कि फिलहाल शहरी व ग्रामीण इलाकों में चिह्नित सभी अन्त्योदय कार्डधारियों को सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में रखते हुए बिना सत्यापन अनाज वितरण होता रहेगा। अभियान के तहत जिले में चिह्नित करीब पौने दो लाख बीपीएल कार्डधारियों में से वास्तविक पात्रों को चयनित किया जाएगा।