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UP: सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज, कहा - आत्मसमर्पण करें

Wed, 29 Jan 2025 04:05 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Wed, 29 Jan 2025 04:05 PM IST
सार

दुष्कर्म के मामले में आरोपी सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है।

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Highcourt rejects the bail of Sitapur MP Rakesh Rathore.
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर मुकदमा दर्ज। - फोटो : amar ujala

विस्तार

दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की। सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी व अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं, पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की।  सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
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इसके पहले सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था।

गौरतलब है कि दुष्कर्म मामले में सांसद को बीती 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था। वह सोमवार को कोतवाली नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करवा लिया। 
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