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हाईकोर्ट ने रद्द किया ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती का विज्ञापन
Mon, 18 Jan 2021 01:33 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 18 Jan 2021 01:33 PM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए जारी 10 अगस्त 2016 के विज्ञापन को प्राधिकार विहीन व संबंधित नियम के खिलाफ करार देकर रद्द कर दिया है।
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कोर्ट ने इस विज्ञापन के जरिए हुए चयन को भी निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को संबंधित कानून के तहत नया विज्ञापन या शुद्धिपत्र जारी करने की छूट दी है। साथ ही यूपी लोक सेवा आयोग से अपेक्षा की है कि वह लागू कानून के तहत कार्यवाही करे।
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न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने यह फैसला आशीष त्यागी व अन्य की याचिका पर दिया। याचियों ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा था कि इसमें दी गई अर्हताएं ड्रग एंड कास्मेटिक अधिनियम 1940 के नियम 49 के तहत वर्णित जरूरी योग्यता के मुताबिक नहीं थीं।
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ऐसे में यह विज्ञापन रद्द किए जाने लायक था। उधर, प्रदेश सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन को उचित कहते हुए याचिका का विरोध किया गया।