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Lucknow News: अवध बार की मतदाता सूची पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
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High Court seeks response on Awadh Bar voters' list.
हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवध बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाता सूची पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर एल्डर्स कमेटी और चुनाव अधिकारी से अगले सप्ताह तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश चुनाव कराने के लिए स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर दिया। मामले में अधिवक्ता जीएल यादव ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा कि चुनाव के लिए सदस्यता के ‘वन बार, वन वोट’ नियम का सत्यापन किए बिना मतदाता सूची प्रकाशित की गई है।
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अर्जी में दावा किया गया कि सत्यापन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस पर अवध बार की एल्डर्स कमेटी और चुनाव अधिकारी को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। चुनाव के लिए 5,106 अधिवक्ताओं की मतदाता सूची प्रकाशित की गई है।
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