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Lucknow News: भरवारा रेलवे ओवरब्रिज मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Tue, 12 May 2026 02:36 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2026 02:36 AM IST
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High Court seeks reply in Bharwara Railway Overbridge case
हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट ने गोमतीनगर स्थित भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) परियोजना से जुड़ी जनहित याचिका पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत क्या अपर जिलाधिकारी को कलेक्टर की श्रेणी में माना जा सकता है, ताकि वह जनसुनवाई जैसी प्रक्रिया संचालित कर सकें।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह सवाल वैज्ञानिक स्वामी सत्य प्रकाश वेद विज्ञान सेवा समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर पूछा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी जनसुनवाई में सभी भूस्वामी उपस्थित नहीं हो सके थे। ऐसे में प्रशासन दोबारा जनसुनवाई कराने की तैयारी कर रहा है। यह प्रक्रिया एडीएम स्तर से कराई जा रही है। इसी बिंदु पर न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की है।
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