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हाईकोर्ट ने कहा : नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या समाज के खिलाफ अपराध, याचिका खारिज

Fri, 16 Sep 2022 11:08 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 16 Sep 2022 11:08 PM IST
सार

याची पर 10 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है। इस मामले में सीतापुर के जिलाधिकारी ने एक अक्तूबर 2021 को याची के खिलाफ रासुका के तहत निरुद्धि की कार्यवाही की थी। याची ने इसी आदेश को चुनौती दी थी।

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High Court said: Rape and murder of a minor is a crime against society, petition dismissed
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या को समाज के खिलाफ  अपराध करार दिया। वहीं आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध किए जाने को भी सही ठहराया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश पर मुहर लगाते हुए रासुका की कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने नजीर वाला यह फैसला सीतापुर के आरोपी रामसेवक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया।

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याची पर 10 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है। इस मामले में सीतापुर के जिलाधिकारी ने एक अक्तूबर 2021 को याची के खिलाफ रासुका के तहत निरुद्धि की कार्यवाही की थी। याची ने इसी आदेश को चुनौती दी थी।
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कोर्ट ने फैसले में कहा कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या की घटना से लोगों में भय व दहशत की भावना पैदा होती है। इस तरह के अपराध को मृतक के खिलाफ  व्यक्तिगत अपराध नहीं कहा जा सकता है, यह समाज के खिलाफ भी अपराध होता है। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची को रासुका की कार्यवाही से राहत देने से इन्कार कर याचिका खारिज कर दी।

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