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हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : जिला पंचायत अध्यक्ष का निष्पक्ष चुनाव कराए आयोग

Thu, 01 Jul 2021 09:02 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 01 Jul 2021 09:02 PM IST
सार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग से अगली सुनवाई (9 जुलाई) से पहले रिपोर्ट भी तलब की है।

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High Court's strict instructions: Commission to conduct fair election of District Panchayat President
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग से अगली सुनवाई (9 जुलाई) से पहले रिपोर्ट भी तलब की है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश सीतापुर से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि सत्ताधारी दल की प्रत्याशी श्रद्धा सागर के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। प्रत्याशियों व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। याची ने गुजारिश की कि कोर्ट की ओर से एक प्रेक्षक की तैनाती की जाए जो पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करें।

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राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एक आईएएस अधिकारी सुशील कुमार पटेल को प्रेक्षक नियुक्त किया जा चुका है। 25 जून को ही एक आदेश पारित करते हुए चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के आदेश आयोग द्वारा दे दिए गए हैं। आयोग की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि चुनाव को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त आदेश देते हुए कहा है कि वह चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को नियत की है।

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