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हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम को दिया आदेश, आवासीय क्षेत्र में बिना मानक चल रहे स्कूलों कराएं जांच
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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शहर के आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों व संबंधित नियम कानूनों का उल्लंघन कर चल रहे स्कूलों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इनकी जांच का आदेश दिया है। पीठ ने राजधानी के ऐसे 16 स्कूलों का निरीक्षण करवाने का आदेश डीएम को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डीएम अपनी अगुवाई में संबंधित विभागों के जानकर अफसरों की समिति बनाकर ऐसे स्कूलों का मुआयना करवाएं और 18 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने मामले में दो साल से अधिक वक्त गुजरने के बाद भी राज्य सरकार का जवाब न पेश होने पर सख्ती से कहा है कि अगर 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल न हुआ तो आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पेश होना होगा।
मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की तरफ से महासचिव गिरधर गोपाल की जनहित याचिका पर दिया है। इसमें शहर के आवासीय क्षेत्रों में मानकों का उल्लंघन कर चल रहे स्कूलों का मुद्दा खास तौर पर उठाया गया है। ऐसे 16 स्कूलों की लगाई गई सूची में जॉपलिंग रोड स्थित सीएमएस सहित अन्य स्कूलों के नाम हैं। इस स्कूल के वकील ने याचिका का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्कूलों के क्रियाकलापों की सिर्फ निगरानी करना राज्य का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ये स्कूल वांछित दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद चल रहे हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करके रिपोर्ट तलब की है कि क्या ये स्कूल संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। डीएम लखनऊ की अध्यक्षता वाली इस समिति में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, एलडीए व पुलिस विभाग के वरिष्ठ जानकर अफसर होंगे। कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी डीएम को पालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। क्योंकि वह स्कूलों का मुआयना करने वाली समिति बनाने को उक्त विभागों से समन्वय करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
याचिका में दिए इन स्कूलों के नाम
प्राइमरी स्कूल जॉपलिंग रोड, स्टार मॉन्टेसरी स्कूल जॉपलिंग रोड, लिटिल मिलेनियम स्कूल वसंत कुंज, अल. हुदा माडल स्कूल (नानपारा मस्जिद), लखनऊ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोखले विहार बटलर कॉलोनी, रेड हिल स्कूल गोखले विहार मार्ग, लखनऊ पब्लिक कॉलिजिएट बटलर कॉलोनी, सीएमएस जॉपलिंग रोड, टीचर्स इंस्टीट्यूट डालीबाग, किडजी गैलेक्सी डालीबाग, आकांक्षा स्कूल, प्रमोदिनी जूनियर हाईस्कूल, माई स्कूल (याची ने इसे बंद बताया), पर्पल टरटल प्री स्कूल, यूरो किड्स प्री स्कूल, एआईआईएस वजीर हसन रोड, लखनऊ।
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मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की तरफ से महासचिव गिरधर गोपाल की जनहित याचिका पर दिया है। इसमें शहर के आवासीय क्षेत्रों में मानकों का उल्लंघन कर चल रहे स्कूलों का मुद्दा खास तौर पर उठाया गया है। ऐसे 16 स्कूलों की लगाई गई सूची में जॉपलिंग रोड स्थित सीएमएस सहित अन्य स्कूलों के नाम हैं। इस स्कूल के वकील ने याचिका का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्कूलों के क्रियाकलापों की सिर्फ निगरानी करना राज्य का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ये स्कूल वांछित दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद चल रहे हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करके रिपोर्ट तलब की है कि क्या ये स्कूल संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। डीएम लखनऊ की अध्यक्षता वाली इस समिति में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, एलडीए व पुलिस विभाग के वरिष्ठ जानकर अफसर होंगे। कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी डीएम को पालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। क्योंकि वह स्कूलों का मुआयना करने वाली समिति बनाने को उक्त विभागों से समन्वय करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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याचिका में दिए इन स्कूलों के नाम
प्राइमरी स्कूल जॉपलिंग रोड, स्टार मॉन्टेसरी स्कूल जॉपलिंग रोड, लिटिल मिलेनियम स्कूल वसंत कुंज, अल. हुदा माडल स्कूल (नानपारा मस्जिद), लखनऊ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोखले विहार बटलर कॉलोनी, रेड हिल स्कूल गोखले विहार मार्ग, लखनऊ पब्लिक कॉलिजिएट बटलर कॉलोनी, सीएमएस जॉपलिंग रोड, टीचर्स इंस्टीट्यूट डालीबाग, किडजी गैलेक्सी डालीबाग, आकांक्षा स्कूल, प्रमोदिनी जूनियर हाईस्कूल, माई स्कूल (याची ने इसे बंद बताया), पर्पल टरटल प्री स्कूल, यूरो किड्स प्री स्कूल, एआईआईएस वजीर हसन रोड, लखनऊ।
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