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हाईकोर्ट ने सपा सरकार पर ठोका दो लाख हर्जाना
टीम डिजिटल/लखनऊ
Updated Sat, 05 Oct 2013 12:17 AM IST
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लखनऊ पीठ ने सूबे की बसपा सरकार के दौरान कांशीराम आवास योजना के लिए एक शख्स की जमीन लेने के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार पर दो लाख रुपये हर्जाना ठोका है।
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इसमें से आधी रकम याचिकाकर्ता को मिलेगी। साथ ही निर्माण को हटाकर पहले जैसी स्थिति दो माह में बहाल किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह एवं न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला कृष्ण गोपाल की रिट मंजूर कर सुनाया।
याची ने खुद की जमीन को कांशीराम आवासीय योजना के लिए लेने को कानून की मंशा के खिलाफ बताकर संबंधित कार्रवाई को चुनौती दी थी और जमीन वापस पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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अदालत ने फैसले में सख्त टिप्पणी की कि जवाबी हलफनामा दाखिल करते समय तत्कालीन एसडीएम ने जरूरी तथ्यों को छिपाने की कोशिश की।
कोर्ट ने राज्य सरकार समेत लखीमपुर खीरी के जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि गोला तहसील के कोरियानी गांव स्थित याची की जमीन पर उसके शांतिपूर्ण कब्जे में दखल न दिया जाए।
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अदालत ने की तल्ख टिप्पणी
विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर किसी के शांतिपूर्ण कब्जे व संपत्ति के उपभोग में दखल देने का किसी को कोई हक नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के बगैर सरकारी अफसरों की कोई भी दखलंदाजी शक्ति का मनमाना प्रयोग होगा और यह संविधान के समानता के अधिकार व जीवन व स्वतंत्रता के हक का उल्लंघन होगा।
मुख्य सचिव पता करें, जिम्मेदार कौन
अदालत ने सूबे के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया कि जांच करवाकर पता करें कि याची को उसकी जमीन से मनमाने ढंग से बेदखल करने के लिए कौन जिम्मेदार है, और उससे ही यह हर्जाने की रकम वसूल करें।
कोर्ट ने ताकीद किया है कि अगर तय समय (दो माह) में यह रकम नहीं जमा की जाए तो इसकी भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
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