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Lucknow News: हाईकोर्ट ने अवध बार चुनाव में पोस्टर, बैनर, स्टीकर लगाने पर लगाई रोक

Wed, 23 Sep 2026 12:28 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:28 AM IST
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High Court bans the display of posters, banners, and stickers in the Awadh Bar elections
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मौजूदा चुनाव में अधिवक्ता प्रत्याशियों द्वारा कोर्ट परिसर के अंदर व बाहर पोस्टर, बैनर, स्टीकर लगाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रत्याशियों को निर्देश दिया कि अगर यह सामग्री उन्होंने लगाई हो तो इसे तुरंत हटा लें अन्यथा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने साथ ही हाईकोर्ट परिसर के अंदर व बाहर 100 मीटर के दायरे में जुलूस निकालने और प्रत्याशियों द्वारा भोजन सामग्री के वितरण पर भी रोक लगा दी है।
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अदालत ने लखनऊ बेंच के सीनियर रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि कोर्ट परिसर के अंदर व बाहर जहां पोस्टर, बैनर आदि लगे हों उनकी फोटो लेकर उनके ब्यौरे के साथ जांच रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने यह निर्देश अवध बार के शांतिपूर्ण चुनाव समेत गरिमा बनाए रखने के मद्देनजर दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश मिथिलेश श्रीवास्तव की जनहित याचिका में पेश अर्जी पर दिया है। अर्जी में अवध बार के चुनाव में परिसर के अंदर बाहर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगाने समेत भोजन सामग्री वितरण पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इसपर कोर्ट ने उक्त आदेश देकर मामले में यू पी बार कौंसिल, प्रयागराज को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। बता दें कि अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के होने वाले चुनाव को लेकर अधिवक्ता प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं।
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