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Lucknow News: हाईकोर्ट ने पड़ोसी की छत पर मोबाइल टावर लगाने पर लगाई रोक

Tue, 16 Sep 2025 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 16 Sep 2025 02:44 AM IST
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High court banned installation of mobile tower on neighbor's roof
लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोमतीनगर में एक पड़ोसी के घर की छत पर करीब सौ फीट ऊंचा मोबाइल टावर लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी है।कोर्ट ने मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देने वाले मकान मालिक और टावर लगा रही कंपनी मेसर्स इंडस टावर लिमिटेड को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को नियत की है।
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न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश संजय कुमार राय समेत पांच लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि मकान नंबर सी-2/200, विराम खंड-2, गोमतीनगर, लखनऊ के मालिक समीर सक्सेना हैं। इस घर के चार सौ वर्ग फिट पर मकान मालिक सक्सेना की सहमति से मेसर्स इंडस टावर लिमिटेड करीब सौ फीट ऊंचा मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। याचियों की ओर से कहा गया कि टावर लगाने से उनके घरों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित करते हुए मोबाइल टावर के निर्माण काम पर अगली सुनवाई की तिथि - 23 सितंबर तक के लिए तत्काल रोक लगा दी है।
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