{"_id":"5bad9d2d867a557ff265ec9d","slug":"high-court-asked-government-about-the-investigation-of-assistant-teachers-recruitment","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकार की सुस्ती पर हाईकोर्ट ने पूछा- कितने दिन में पूरी हो जाएगी शिक्षक भर्ती की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकार की सुस्ती पर हाईकोर्ट ने पूछा- कितने दिन में पूरी हो जाएगी शिक्षक भर्ती की जांच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 28 Sep 2018 08:47 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सहायक शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि जांच कितने दिन में पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने सात दिन में हलफनामा देकर डेडलाइन बताने को कहा है। अगली सुनवाई 8 अक्तूबर को होगी।
जस्टिस इरशाद अली के समक्ष सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जांच समिति की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। हाईकोर्ट ने इसे अवलोकन के लिए स्वीकार कर लिया। इस मामले में याचिकाकर्ता सोनिका देवी की मूल उत्तर पुस्तिका भी कोर्ट में पेश की गई।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच समिति ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है, इसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, सरकार सात दिन में हलफनामा देकर बताए। साथ ही डेडलाइन भी बताए कि मामले की पूरी जांच करने में समिति को कितना समय लग सकता है।
विज्ञापन
गौरतलब है कि मंगलवार को हुई सुनवाई में दोषियों की पहचान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट न देने पर जांच समिति को तलब करने की चेतावनी दी थी।
विज्ञापन
जस्टिस इरशाद अली के समक्ष सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जांच समिति की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। हाईकोर्ट ने इसे अवलोकन के लिए स्वीकार कर लिया। इस मामले में याचिकाकर्ता सोनिका देवी की मूल उत्तर पुस्तिका भी कोर्ट में पेश की गई।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच समिति ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है, इसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, सरकार सात दिन में हलफनामा देकर बताए। साथ ही डेडलाइन भी बताए कि मामले की पूरी जांच करने में समिति को कितना समय लग सकता है।
विज्ञापन
गौरतलब है कि मंगलवार को हुई सुनवाई में दोषियों की पहचान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट न देने पर जांच समिति को तलब करने की चेतावनी दी थी।