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Bahraich Violence: बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस मामले की सुनवाई आज, सरकार ने दाखिल किया जवाब
Wed, 06 Nov 2024 06:41 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 06 Nov 2024 06:41 AM IST
सार
याचिका में बहराइच के कथित अतिक्रमणकर्ताओं को बीते 17 अक्तूबर को जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देकर इन्हें रद्द करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी।
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हिंसा के बाद तैनात हुआ सुरक्षाबल (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में छह नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है।
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न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के समक्ष एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। याचिका में बहराइच के कथित अतिक्रमणकर्ताओं को बीते 17 अक्तूबर को जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देकर इन्हें रद्द करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
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बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्तूबर को हिंसा के बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई थी। इसके बाद वहां के कथित अतिक्रमणकर्ताओं के निर्माणों को ढहाने की नोटिसें उन्हें जारी की गई थीं।
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