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गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने मांगे दस्तावेज
Wed, 06 Feb 2019 09:56 PM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 06 Feb 2019 09:56 PM IST
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पुलिस हिरासत में ज्योति सिंह रंधावा।
- फोटो : amar ujala
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हाईकोर्ट ने कतर्नियाघाट में शिकार करने के मामले में गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को वन विभाग को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया।
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दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर रमेश कुमार पांडेय ने बताया कि गोल्फर और शूटर ज्योति रंधावा को 26 दिसंबर को कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग में साथी महेश बिराजदर के साथ गिरफ्तार किया गया था।
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उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में छह फरवरी को मामले की सुनवाई हुई। रमेश पांडेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मोहम्मद फैयाज आलम खान ने विभाग की तरफ से पेश सबल पैरवी और बैलिस्टिक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जमानत अगली तारीख तक टाल दी।
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उच्च न्यायालय में विभाग की तरफ से सरकारी वकील शिवनाथ तिलहरी ने पैरवी की।