फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Hearing on Atul Rai bail not completed, court issues new date.

यूपी: अतुल राय की जमानत अर्जी पर पूरी नहीं हो सकी सुनवाई, कोर्ट ने 9 मई की तारीख दी

Thu, 05 May 2022 11:18 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 05 May 2022 11:18 PM IST
सार

दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बसपा सांसद की अर्जी पर अब 9 मई को सुनवाई होगी।

विज्ञापन
Hearing on Atul Rai bail not completed, court issues new date.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता व उसके साथी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में बचाव पक्ष के समय देने की मांग के चलते घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है। इसके पहले सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पुलिस की रिपोर्ट आ गई है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने सुनवाई के लिए समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख लगाई।

विज्ञापन


गौरतलब है कि बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था। इसमें दोनों बुरी तरह झुलस गए थे। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


इसमें बताया गया कि एसआईटी जांच में पता चला कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने पैसे लेकर आपराधिक षड्यंत्र रचा था। साथ ही गवाहों को बदनाम करने व पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए अपराधियों से जोड़कर छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया था। इतना ही नहीं अमिताभ ठाकुर ने आरोपी सांसद को अनुचित लाभ दिलाने के लिए पीड़िता व उसके गवाहों के खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज कराए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


अमिताभ ठाकुर को जब्त मोबाइल लौटाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता व उसके साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के समय जब्त किए गए मोबाइल फोन लौटाने का आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने दिया है। साथ ही कहा, मांगे जाने पर आरोपी मोबाइल फोन कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने इंस्पेक्टर हजरतगंज को अमिताभ की पहचान कर मोबाइल फोन देने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व आरोपी की ओर अर्जी देकर कोर्ट को बताया गया है कि 27 अगस्त 2021 को मामले में गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त पुलिस ने उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। यह फोन नहीं दिए जाने से आरोपी व उसके परिवार को परेशानी हो रही है। अभियोजन ने भी मोबाइल फोन सुपुर्द करने पर आपत्ति नहीं जताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed