मानदेय का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी
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हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों को उनका बकाया प्रशिक्षण अवधि का मानदेय नियुक्ति की तिथि तक देने का निर्देश दिया है।
पूर्व में जारी इस आदेश का पालन नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी।
इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरडी खरे ने प्रदेश सरकार से कहा है कि आदेश की प्राप्ति के दो माह के भीतर इसका पालन किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
विशिष्टि बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के संतोष तिवारी का कहना है कि 2004 में चयनित 46189 शिक्षकों का प्रशिक्षण अगस्त 2004 में प्रारंभ हुआ और 17 जुलाई 2005 को परीक्षा कराकर सभी को नियुक्ति दे दी गई।
2005 तक मिला मानदेय
अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 2500 रुपये मानदेय देने की बात कही गई थी, मगर सरकार ने अप्रैल 2005 तक का ही मानदेय दिया। करीब आठ माह के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया था।
एसोसिएशन ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि तक मानदेय देने का निर्देश दिया था।
इसके विरुद्ध प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दाखिल की थी जो खारिज हो गई। इधर एसोसिएशन की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने दो माह में आदेश के पालन का निर्देश दिया है।