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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Hc lucknow bench imposes 50000 cost on advocate for filing frivolous PIL

‘सस्ती लोकप्रियता’ के लिए पीआईएल दाखिल करने वाले एडवोकेट पर 50 हजार का जुर्माना

Tue, 02 May 2017 02:42 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 02 May 2017 02:42 PM IST
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Hc lucknow bench imposes 50000 cost on advocate for filing frivolous PIL
Demo Pic - फोटो : google

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के एडवोकेट जनरल के खिलाफ दाखिल पीआईएल को खारिज कर दिया है इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है।

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बता दें क‌ि एडवोकेट सुरेश गुप्ता ने ये पीआईएल दाखिल की थी। उनका कहना था क‌ि एडवोकेट जनरल की नियुक्त के ल‌िए सरकार को नियम बनाने चाह‌िए।
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जस्ट‌िस वीके शुक्ला और जस्ट‌िस डीके उपाध्याय ने पाआईएल को खारिज कर दिया साथ ही आदेश दिया कि सस्ती लोकप्रियता के ल‌िए ऐसी तुच्छ पीआईएल दाखिल करने के एवज में याची को 50 हजार रुपए भी भरने होंगे।
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बता दें क‌ि सीएम योगी के कहने पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राघवेंद्र सिंह को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। बता दें क‌ि राघवेंद्र 1998 में शाहाबाद से सांसद रह चुके हैं। वह अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के साथ भाजपा से भी जुड़े रह चुके हैं।

पिछली सरकार में विजय बहादुर स‌िंह एडवोकेट जनरल थे।

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