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परिवहन निगम में अब इन विशेष लोगों को भी मिलेगी नौकरी, यहां पढ़ें पूरी खबर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 16 Apr 2018 12:08 PM IST
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उप्र. राज्य सड़क परिवहन निगम में अब मृतक आश्रित कोटे में दिव्यांग भी कंडक्टर व क्लर्क बन सकेंगे। इस संबंध में परिवहन निगम नियमावली में बदलाव करने जा रहा है। नियम में बदलाव हुआ तो संभागीय परिवहन अधिकारी दिव्यांगजनों को कंडक्टर का लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस संबंध में निगम के प्रबंध निदेशक को निदेशक मंडल से प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक पी. गुरु प्रसाद ने रविवार को बताया कि मृतक आश्रित कोटे में कंडक्टर एवं ड्राइवर पद पर नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन दिव्यांगजनों को मौका नहीं मिलता है।
जानकारी में आया है कि मृतक आश्रित कोटे से कंडक्टर पद के लिए कई ऐसे दिव्यांगजन भी आवेदन करते हैं जिनके अंग बहुत कम प्रभावित होते हैं फिर भी उन्हें नौकरी नहीं दी जाता। ऐसे दिव्यांग आश्रितों को कंडक्टर पद पर नियुक्ति करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पेश होगा।
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परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस संबंध में निगम के प्रबंध निदेशक को निदेशक मंडल से प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक पी. गुरु प्रसाद ने रविवार को बताया कि मृतक आश्रित कोटे में कंडक्टर एवं ड्राइवर पद पर नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन दिव्यांगजनों को मौका नहीं मिलता है।
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जानकारी में आया है कि मृतक आश्रित कोटे से कंडक्टर पद के लिए कई ऐसे दिव्यांगजन भी आवेदन करते हैं जिनके अंग बहुत कम प्रभावित होते हैं फिर भी उन्हें नौकरी नहीं दी जाता। ऐसे दिव्यांग आश्रितों को कंडक्टर पद पर नियुक्ति करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पेश होगा।
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कम पढ़े- लिखों के लिए भी है नौकरी
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इसमेें नियुक्ति के मानक को शिथिल किया जाएगा। प्रस्ताव को निदेशक मंडल की मंजूरी मिली तो मृतक आश्रित कोटे में दिव्यांगजनों के नियमित कंडक्टर व क्लर्क के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि अगर कोई आश्रित कम पढ़ा-लिखा है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर समायोजित किया जाएगा। परिवहन मंत्री के निर्देश के बाद कार्मिक इकाई को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अगर कोई आश्रित कम पढ़ा-लिखा है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर समायोजित किया जाएगा। परिवहन मंत्री के निर्देश के बाद कार्मिक इकाई को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं।