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डाॅक्टर को पीजीआई से पीडीसीसी कोर्स के लिए एनओसीदे सरकार : हाईकोर्ट

Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
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Government should grant NOC to the doctor for the PDCC course at PGI: High Court
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डाॅ. कैलाश कुमार को स्थानीय पीजीआई से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पोस्ट डाक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्स (पीडीसीसी) करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करे।
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न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश डाॅ. कैलाश कुमार की याचिका को मंजूर करके दिया। याची ने सरकार के 15 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें सत्र 2026 में उक्त कोर्स पूरा करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार के इस आदेश को निरस्त करने योग्य करार देकर रद्द कर दिया।
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