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गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला : मुर्तजा से सात दिन पूछताछ करेगी एटीएस, रिमांड मिली
Mon, 25 Apr 2022 10:30 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 25 Apr 2022 10:30 PM IST
सार
एटीएस ने मुर्तुजा को गोरखपुर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही जेल अधीक्षक का पत्र भी कोर्ट में पेश किया। इसमें जेल अधीक्षक ने आरोपी को लखनऊ जेल में रखने का अनुरोध किया था।
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आतंकी मुर्तजा।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ के लिए सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग सोमवार को एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने मंजूर कर ली। एटीएस मुर्तुजा को 26 अप्रैल सवेरे 11 बजे से तीन मई सवेरे 11 बजे तक कस्टडी में रखेगी।
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इससे पूर्व एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही जेल अधीक्षक का पत्र भी कोर्ट में पेश किया। इसमें जेल अधीक्षक ने आरोपी को लखनऊ जेल में रखने का अनुरोध किया था। इस पर कोर्ट ने आरोपी को लखनऊ जेल में रखने का आदेश देते हुए उसे 30 अप्रैल तक जेल भेज दिया।
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इसके बाद एटीएस के विवेचक और डिप्टी एसपी संजय वर्मा की ओर से एटीएस के संयुक्त निदेशक अतुल कुमार ओझा ने आरोपी को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देने की मांग वाली अर्जी कोर्ट में दी। इस अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मुर्तजा को सात दिन के रिमांड पर दे दिया है।
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