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आवास विकास परिषद में भी मिलेगी पेंशन
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 24 Sep 2014 03:29 PM IST
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प्रदेश भर में आवास विकास परिषद के पांच हजार कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों ने 18 साल पुरानी कानूनी लड़ाई मंगलवार को जीत ली है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि परिषद के कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिले। कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर ये फैसला सुनाया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है, जिसमें पेंशन की मांग पूरी होने की घोषणा की गई। इसका पहला फायदा उन 500 कर्मचारियों को मिलेगा जो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं।
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मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के महामंत्री राजेश कुमार ने फैसले को कर्मचारियों की अब तक की सबसे बड़ी जीत बताया है। कर्मचारी अधिकारी परिषद के महासचिव राजमणि मिश्रा ने बताया कि फैसला तीन महीने के भीतर लागू करने के आदेश हुए हैं।
परिषद कर्मचारियों पेंशन की मांग वर्ष 1996 में उठी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया था। कोर्ट के फैसले पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने आपत्ति कर दी थी।
उनका कहना था कि परिषद को पेंशन दिए जाने के बाद दूसरे निगम भी इसकी मांग करने लगेंगे। इस पर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी। अब इन कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद से अब तक एरियर भी मिलेगा।