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पायलट ट्रेनिंग में छात्रवृत्ति का पैसा हड़पा, समाज कल्याण निदेशक ने लिखाई एफआईआर
Sat, 16 Jan 2021 03:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 03:48 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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पायलट ट्रेनिंग कराने के नाम पर मध्यप्रदेश के उज्जैन की संस्था सम्पृति सेंटौर एविएशन एकेडमी लि. पर छात्रवृत्ति का 1.40 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगा समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के निदेशक बाल कृष्ण त्रिपाठी ने तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक, पायलट ट्रेनिंग संस्था सम्पृति सेंटौर एविएशन एकेडमी लि. पर छात्रवृत्ति योजना के तहत पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण कोर्स में चयनित 8 छात्रों को दी जाने वाले छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप है। आरोप है कि संस्था को 2.13 करोड़ रुपये दिया गया था जिसे संस्था ने छात्रों में आवंटित नहीं किया। आरोप है कि संस्था ने दो साल पहले ही यह पाठ्यक्रम बंद कर दिया था, जबकि रकम ले ली।
जब इसकी जानकारी हुई तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू की। साथ ही संस्था के संचालक यशराज टोगिंया (चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर) से रकम वापस करने केलिए नोटिस जारी किया। लेकिन संचालक ने टालमटोल शुरू कर दिया। इसी बीच जांच पूरी होने पर रिपोर्ट में संस्था का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो इसके बाद संचालक ने कुछ रकम वापस कर दी। कहा कि सात बच्चों की रकम उन्हीं पर खर्च कर दी गई है। लेकिन विभाग को इस जवाब पर संतुष्टि नहीं हुई तो सिविल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी संचालक ने रकम वापस नहीं की।
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निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी के मुताबिक, कोर्ट ने संस्था के खिलाफ फैसला दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि संस्था 2011 से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया रकम वापस करे। इसके बाद भी संस्था के संचालक यशराज टोंगिया ने रकम वापस नहीं की। कई बार विभाग ने नोटिस भेजा। निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी केमुताबिक, जब नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला तो हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, संस्था का ट्रेनिंग सेंटर दताना, एअरफील्ड, देवास रोड, उज्जैन मध्यप्रदेश में है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के निदेशक बाल कृष्ण त्रिपाठी ने तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक, पायलट ट्रेनिंग संस्था सम्पृति सेंटौर एविएशन एकेडमी लि. पर छात्रवृत्ति योजना के तहत पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण कोर्स में चयनित 8 छात्रों को दी जाने वाले छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप है। आरोप है कि संस्था को 2.13 करोड़ रुपये दिया गया था जिसे संस्था ने छात्रों में आवंटित नहीं किया। आरोप है कि संस्था ने दो साल पहले ही यह पाठ्यक्रम बंद कर दिया था, जबकि रकम ले ली।
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जब इसकी जानकारी हुई तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू की। साथ ही संस्था के संचालक यशराज टोगिंया (चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर) से रकम वापस करने केलिए नोटिस जारी किया। लेकिन संचालक ने टालमटोल शुरू कर दिया। इसी बीच जांच पूरी होने पर रिपोर्ट में संस्था का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो इसके बाद संचालक ने कुछ रकम वापस कर दी। कहा कि सात बच्चों की रकम उन्हीं पर खर्च कर दी गई है। लेकिन विभाग को इस जवाब पर संतुष्टि नहीं हुई तो सिविल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी संचालक ने रकम वापस नहीं की।
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निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी के मुताबिक, कोर्ट ने संस्था के खिलाफ फैसला दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि संस्था 2011 से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया रकम वापस करे। इसके बाद भी संस्था के संचालक यशराज टोंगिया ने रकम वापस नहीं की। कई बार विभाग ने नोटिस भेजा। निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी केमुताबिक, जब नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला तो हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, संस्था का ट्रेनिंग सेंटर दताना, एअरफील्ड, देवास रोड, उज्जैन मध्यप्रदेश में है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।