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Lucknow News: चार गैंगस्टरों को 10-10 वर्ष की कैद, 20 हजार जुर्माना

Thu, 07 Aug 2025 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 07 Aug 2025 01:29 AM IST
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Four gangsters sentenced to 10 years imprisonment each and fined Rs 20,000
लखनऊ। 24 साल पुराने में रंगदारी वसूलने वाले गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राहुल मिश्रा ने 10-10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में गोसाईंगंज थाने में 10 जून 2001 को तत्कालीन थानेदार कल्याण सिंह सागर ने तरुण कुमार द्विवेदी, संजय कुमार, राजू उर्फ राजेंद्र व बृजकिशोर तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वादी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहा था तभी उसे सूचना मिली कि आरोपी तरुण कुमार द्विवेदी ने अपने सगे भाइयों राजू, संजय और बृजकिशोर तिवारी के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया है। यह गिरोह अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं।
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