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Lucknow News: दहेज हत्या में चार दोषियों को सात साल की जेल

Sat, 31 May 2025 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 31 May 2025 01:06 AM IST
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Four accused in dowry murder case sentenced to seven years in jail
दहेज हत्या में चार दोषियों को सात साल की जेल
लखनऊ। दहेज के लिए जहर देकर विवाहिता बबली की हत्या करने वाले पति अजीत कुमार, उसके पिता श्यामलाल, मां ममता और बहन पुष्पा को एडीजे कोर्ट ने सात साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने बताया कि मृतका के पिता और वादी कमलेश ने तीन मार्च 2014 को थाना गोसाईंगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेटी की शादी पांच मई 2011 को अजीत के साथ हुई थी। आरोपियों ने दो मार्च 2014 की रात को बबली को जहर देकर मार दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि बबली दो माह की गर्भवती थी।
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