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Lucknow News: नाबालिग का अपहरण करने वाले को पांच साल की कैद

Wed, 27 Aug 2025 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 27 Aug 2025 02:37 AM IST
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Five years imprisonment for kidnapping a minor
लखनऊ। नाबालिग लड़की का अपहरण मामले में शिव किशोर को दोषी ठहराते हुए एडीजे रोहित सिंह ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने वादी के साथ गाली गलौज करने के आरोपों में शिव किशोर के भाई नंदकिशोर व पिता शिव दर्शन पर एक वर्ष के सदाचार की परिवीक्षा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम वादी को देने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि 21 मई 2022 को पीड़िता के पिता और वादी ने थाना बंथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादी की बेटी 20 मई 2022 को शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। वादी और उसके परिवार ने नाबालिग की खोजबीन की। इस दौरान पता चला कि आरोपी शिव किशोर लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जब वादी ने इसकी शिकायत आरोपी के घर पर की तो उसके भाई नंदकिशोर व पिता शिवनारायण ने गाली देते हुए घर से भगा दिया।
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