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Lucknow News: ट्रेन में बच्ची से छेड़खानी करने वाले को पांच साल की कैद

Tue, 11 Aug 2026 02:27 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 02:27 AM IST
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Five-year jail term for man who molested a girl on a train
कानपुर। ट्रेन में बच्ची से छेड़खानी करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) पवन कुमार राय ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लखनऊ में चौक की रहने वाली महिला अपनी आठ साल की बच्ची के साथ 29 जनवरी 2015 को ट्रेन से कानपुर से अपने घर जा रही थीं। ट्रेन में दिबियापुर औरैया रेलवे लाइन के किनारे रहने वाला सुनील भी सवार था। ट्रेन के चलते ही सुनील बच्ची से छेड़खानी करने लगा। इस पर महिला ने दो यात्रियों के साथ सुनील को पकड़ लिया और ट्रेन रुकने पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया था। जीआरपी लखनऊ ने रिपोर्ट दर्ज की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना कानपुर की होने के कारण मुकदमा कानपुर जीआरपी को स्थानांतरित कर दिया गया था। मुकदमे में अभियोजन की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सुनील को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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