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न करें ऐसी हरकत: सरेंडर वाहन चलते मिले तो वसूला जाएगा पांच गुना जुर्माना, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

Mon, 09 May 2022 12:03 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 09 May 2022 12:03 AM IST
सार

परिवहन विभाग ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि अगर सरेंडर वाहन चलाते मिले तो पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। आरटीओ कार्यालय में वाहन सरेंडर होने के बाद भी चलने की शिकायत मिली है।

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Five times compensation will be charged on using surrender vehicles.
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

व्यावसायिक वाहनों बस, ट्रक, टैक्सी व ऑटो का कोरोना काल में आरटीओ कार्यालय में सरेंडर होने के बाद भी चलने की शिकायत मिली है। ऐसे वाहनों की धरपकड़ के लिए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर में आईटीएमएस के कैमरों की मदद  से निगरानी की जा रही।

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ऐसे वाहन चलते मिले तो 5 गुना तक जुर्माना चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने भी अधिकारियों को सरेंडर वाहनों की सूची आईटीएमएस के कंट्रोल रूम को देने के निर्देश दिए हैं।

विभाग के मुताबिक आईटीएमएस के कैमरों से लखनऊ में अब तक सात वाहन पकड़े गए। इन वाहनों के मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया है।

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