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Lucknow News: चोरी के दोषी को साढ़े पांच माह की कैद
Sat, 22 Feb 2025 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sat, 22 Feb 2025 12:50 AM IST
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श्रावस्ती। सोनवा पुलिस ने सात वर्ष पूर्व चंदर्खा के मंगल बाजार निवासी दद्दन को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में दद्दन जमानत पर बाहर आ गया था। इस मामले में शुक्रवार को सीजेएम शारिब अली ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी दद्दन को साढ़े पांच माह की कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)
चाकू रखने के दोषी पर जुर्माना
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने नगर के मछली मंडी निवासी बबलू कहार को 14 वर्ष पूर्व चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में बबलू जमानत पर छूट गया था। इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सीजेएम शारिब अली ने दोषी बबलू को जेल में बिताई अवधि की कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)
दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद
श्रावस्ती। इकौना पुलिस ने 16 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम डिंगुराजोत के मजरा छोटू बगिया निवासी रामसजन को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर छूट गया था। मामले में शुक्रवार को एसीजेएम एफटीसी देवर्षि देव कुमार ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, चोरी की नियत से एकत्र होने के मामले में 22 वर्ष पूर्व इकौना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 51 दिन बाद वह जमानत पर छूटा था। इस मामले में एसीजेएम एफटीसी ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। (संवाद)
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चाकू रखने के दोषी पर जुर्माना
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने नगर के मछली मंडी निवासी बबलू कहार को 14 वर्ष पूर्व चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में बबलू जमानत पर छूट गया था। इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सीजेएम शारिब अली ने दोषी बबलू को जेल में बिताई अवधि की कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। (संवाद)
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दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद
श्रावस्ती। इकौना पुलिस ने 16 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम डिंगुराजोत के मजरा छोटू बगिया निवासी रामसजन को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर छूट गया था। मामले में शुक्रवार को एसीजेएम एफटीसी देवर्षि देव कुमार ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद व 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, चोरी की नियत से एकत्र होने के मामले में 22 वर्ष पूर्व इकौना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 51 दिन बाद वह जमानत पर छूटा था। इस मामले में एसीजेएम एफटीसी ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की कैद व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। (संवाद)
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