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Lucknow News: आज से चार स्थानों पर लगेंगी पटाखे की दुकानें
Tue, 29 Oct 2024 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 29 Oct 2024 12:47 AM IST
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रायबरेली। दीपावली पर मंगलवार से शहर के चारों स्थानों पर पटाखा दुकानें सजेंगी। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। चारों स्थानों पर एल टाइप में दुकानें लगाई जाएंगी। दुकानदारों के लिए स्थल का निर्धारण कर दिया गया है। दुकानों पर बच्चे पटाखा बिक्री के लिए नहीं रहेंगे।
सिटी मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पटाखा बिक्री का अस्थायी लाइसेंस जिसके नाम होगा, उसे दुकान पर हर हाल में बैठना होगा। जीआईसी, गोराबाजार, आईटीआई और मुंशीगंज में सुरक्षा को देखते हुए एल टाइप में दुकानें लगेंगी। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करना होगा।
दूसरा व्यक्ति मिलने पर लाइसेंस निरस्त करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंस धारकों के पास अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी दुकानदारों को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। दुकानों के पास तक वाहन नहीं जाएंगे।
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फायर सेफ्टी नियमों का करें पालन : सीएफओ
मुख्य अग्निशमन अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि चारों स्थलों पर फायर ब्रिगेड की गाडि़यां उपलब्ध रहेंगी। दुकानदारों को फायर सेफ्टी के मानकों का शत प्रतिशत पालन करना होगा। ऐसा न करने पर दुकान बंद कराने के साथ ही कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के आसपास कोई आतिशबाजी नहीं होगी। इसके लिए लाइसेंस धारक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सिटी मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पटाखा बिक्री का अस्थायी लाइसेंस जिसके नाम होगा, उसे दुकान पर हर हाल में बैठना होगा। जीआईसी, गोराबाजार, आईटीआई और मुंशीगंज में सुरक्षा को देखते हुए एल टाइप में दुकानें लगेंगी। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करना होगा।
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दूसरा व्यक्ति मिलने पर लाइसेंस निरस्त करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंस धारकों के पास अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी दुकानदारों को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। दुकानों के पास तक वाहन नहीं जाएंगे।
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फायर सेफ्टी नियमों का करें पालन : सीएफओ
मुख्य अग्निशमन अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि चारों स्थलों पर फायर ब्रिगेड की गाडि़यां उपलब्ध रहेंगी। दुकानदारों को फायर सेफ्टी के मानकों का शत प्रतिशत पालन करना होगा। ऐसा न करने पर दुकान बंद कराने के साथ ही कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के आसपास कोई आतिशबाजी नहीं होगी। इसके लिए लाइसेंस धारक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।