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Lucknow News: शाइन सिटी कंपनी ने हड़पे 21.42 लाख रुपये
Thu, 02 Mar 2023 07:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 02 Mar 2023 07:05 PM IST
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- कोर्ट के आदेश पर गोमतीनगर थाने में कंपनी के दोनों मालिकों पर केस
- वर्ष 2013 में पीड़ितों ने कंपनी में किया था निवेश
संवाद न्यूज एजेंसी
लखनऊ। अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी कर चुकी शाइन सिटी कंपनी पर दो निवेशकों ने 21.42 लाख रुपये ठगी की एफआईआर गोमतीनगर थाने में दर्ज कराई है। दोनों निवेशकों ने प्लाॅट और कंपनी की अन्य योजनाओं में 2013 में निवेश किया था। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। आदेश होने पर एक मार्च को कंपनी के मालिक आसिफ नसीम और राशिद नसीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
साउथ सिटी के सेक्टर-एफ इलाके में डाॅ. मनोज कुमार सिंह और कानपुर रोड विष्णुलोक कॉलोनी में आशीष कुमार रहते हैं। दोनों के मुताबिक, वर्ष 2013 में शाइन सिटी कंपनी के बारे में पता चला था। संपर्क करने पर कंपनी के लोगों ने प्लाॅट और अन्य योजनाओं के बारे में बताया और निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने की बात कही थी। दोनों पीड़ितों ने 21.42 लाख का निवेश कंपनी में किया। आठ साल बाद भी न तो कोई प्लाॅट मिला और न ही किसी भी योजना का लाभ दिया गया। जब संपर्क किया तो कंपनी के लोग टालमटोल करते रहे। अंत में कंपनी ही बंद हो गई। पीड़ितों ने गोमतीनगर पुलिस और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, पर मामला सिफर रहा। अंत में डॉ. मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट की शरण ली।
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- वर्ष 2013 में पीड़ितों ने कंपनी में किया था निवेश
संवाद न्यूज एजेंसी
लखनऊ। अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी कर चुकी शाइन सिटी कंपनी पर दो निवेशकों ने 21.42 लाख रुपये ठगी की एफआईआर गोमतीनगर थाने में दर्ज कराई है। दोनों निवेशकों ने प्लाॅट और कंपनी की अन्य योजनाओं में 2013 में निवेश किया था। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। आदेश होने पर एक मार्च को कंपनी के मालिक आसिफ नसीम और राशिद नसीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
साउथ सिटी के सेक्टर-एफ इलाके में डाॅ. मनोज कुमार सिंह और कानपुर रोड विष्णुलोक कॉलोनी में आशीष कुमार रहते हैं। दोनों के मुताबिक, वर्ष 2013 में शाइन सिटी कंपनी के बारे में पता चला था। संपर्क करने पर कंपनी के लोगों ने प्लाॅट और अन्य योजनाओं के बारे में बताया और निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने की बात कही थी। दोनों पीड़ितों ने 21.42 लाख का निवेश कंपनी में किया। आठ साल बाद भी न तो कोई प्लाॅट मिला और न ही किसी भी योजना का लाभ दिया गया। जब संपर्क किया तो कंपनी के लोग टालमटोल करते रहे। अंत में कंपनी ही बंद हो गई। पीड़ितों ने गोमतीनगर पुलिस और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, पर मामला सिफर रहा। अंत में डॉ. मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट की शरण ली।
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