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यूपीः सख्ती से वसूला जाएगा पराली जलाने वालों से जुर्माना, डीजीपी ने जारी किए निर्देश

Sat, 10 Oct 2020 10:07 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 10 Oct 2020 10:07 PM IST
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fines will be charged strictly over burn parali in up DGP issued instructions
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

प्रदेश में पराली जलाए जाने की घटनाएं होती हैं तो संबंधित व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों का हवाला देकर इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इस संबंध में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए गए हैं। 

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डीजीपी ने कहा है कि वायु प्रदूषण कम करने और पराली जलाए जाने से रोकने के लिए हर संभव कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने आबादी क्षेत्रों में कूड़े और कचरे को जलाने से रोकने के लिए भी लोगों को जागरुक करने के लिए कहा है। ऐसी घटनाओं को न सिर्फ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने बल्कि ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए हैं। 
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डीजीपी की ओर से जारी निर्देश में एनजीटी का भी हवाला दिया गया है जिसमें एनसीआर में पराली जलाने को प्रतिबंधित किया गया है और आदेश का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना वसूलने का आदेश है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियों के संबंध में प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा है।

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