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Lucknow News: 13 प्रतिष्ठानों पर 26.30 लाख रुपये का जुर्माना

Wed, 06 Nov 2024 02:35 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 06 Nov 2024 02:35 AM IST
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Fine of Rs 26.30 lakh on 13 establishments

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लखनऊ। शहर के 13 प्रतिष्ठानों पर कुल 26.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधोमानक और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ होने पर दायर वाद में अपर जिलाधिकारी पूर्वी ने फैसला सुनाया।



सहायक खाद्य आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि स्पेंसर्स इंदिरानगर से हनी स्मार्ट च्वॉइस, होटल गोल्डन ट्यूलिप से आमचूर और गजल कूल कॉर्नर से मीडियम फैट फ्रोजन डिजर्ट मैंगो का सैंपल लिया गया था। ये सभी नूमने जांच में फेल होने पर वाद दायर किया गया था। अब स्पेंसर्स पर 1.05 लाख, गोल्डन ट्यूलिप पर 80 हजार और गजल कूल कॉर्नर पर 1.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इन पर भी जुर्माना

रिंग रोड स्थित हिमालयन इंटरप्राइजेज पर 1.75 लाख, रकाबगंज के अभिराज ट्रेडर्स पर 1.15 लाख, मोहनलालगंज के शांतिभोग फूड प्रोडक्ट्स पर 1.15 लाख, सरोजनीनगर के किराना ई-ट्रेडिंग पर 1.05 लाख रुपये, इंदिरानगर के सुमन इंटरप्राइजेज पर 90 हजार, काकोरी के श्रेतांक ऑर्गेनिक फूड्स पर 75 हजार, चिनहट के स्वीट होम्स पर 55 हजार, राजाजीपुरम के ब्लूबेरी आइस्क्रीम पर 55 हजार और अल्लूनगर डिगुरिया के बालाजी राजू पेठा भंडार पर 50 हजार का जुर्माना लगा।
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