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Lucknow News: 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया खाद तस्करी का आरोपी
Fri, 22 Nov 2024 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 22 Nov 2024 02:58 AM IST
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श्रावस्ती। इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बृहस्पतिवार को पकड़ी गई खाद के तस्कर के विरुद्ध जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर सिरसिया पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। जहां से उसे 14 दिन की रिमांड में भेजा गया है। पकड़े गए तस्कर का लाइसेंस कहीं और का था और गोदाम कहीं और मिला। मामले में शुक्रवार तक जिला व सहायक कृषि अधिकारी से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
इंडो-नेपाल सीमा से पांच किलोमीटर परिधि में खाद का लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। न ही वहां खाद रखकर बिक्री की जा सकती है। इस प्रतिबंध के बाद भी सिरसिया थाना क्षेत्र के पिपरहवा जोगा गांव निवासी साबिर का थाना क्षेत्र के बेचुआ में खाद बीज का लाइसेंस बना दिया गया, जबकि यह नेपाल सीमा से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है। इतना ही नहीं जिस मकान की चौहद्दी दिखाकर खाद बीज का लाइसेंस लिया गया। वह अभी निर्माणाधीन है।
ऐसे में साबिर ने नेपाल सीमा से मात्र 500 दूरी पर स्थित तालबघौड़ा में एक मकान के बेसमेंट में खाद, बीज व कीटनाशक सहित बाल विकास परियोजना के तहत वितरण के लिए आना वाला खाद्य सामग्री व अन्य सामान रखकर बेचा जा रहा था। यही नहीं आरोपी ने गोदाम के मुख्य गेट को बंद कर रखा था जबकि पीछे खेत की तरफ लगे छोटे गेट के सहारे खाद, बीज, कीटनाशक आदि की तस्करी व बिक्री की जा रही थी। इसका खुलासा बुधवार को डीएम व एसपी ने किया था।
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मामले में डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने बुधवार देर रात आरोपी साबिर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। इसके बाद सिरसिया पुलिस ने आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर लिया। जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। जहां से बाद में उसे 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है।
आज देना होगा स्पष्टीकरण
पिपरहवा जोगा गांव निवासी साबिर को किन परिस्थितियों में नियमों की अनदेखी कर खाद बीज का लाइसेंस जारी किया गया। तीन दिन पूर्व जब कृषि अधिकारी ने स्वयं जांच की तो इन कमियों पर क्या कार्रवाई की गई। इसके लिए डीएम ने जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्रा व अप जिला कृषि अधिकारी अश्विनी यादव से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। जिसकी अवधि आज शुक्रवार को पूरी हो रही है। इसके साथ ही इन दोनों अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब न देने पर उनके निलंबन व विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा।
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इंडो-नेपाल सीमा से पांच किलोमीटर परिधि में खाद का लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। न ही वहां खाद रखकर बिक्री की जा सकती है। इस प्रतिबंध के बाद भी सिरसिया थाना क्षेत्र के पिपरहवा जोगा गांव निवासी साबिर का थाना क्षेत्र के बेचुआ में खाद बीज का लाइसेंस बना दिया गया, जबकि यह नेपाल सीमा से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है। इतना ही नहीं जिस मकान की चौहद्दी दिखाकर खाद बीज का लाइसेंस लिया गया। वह अभी निर्माणाधीन है।
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ऐसे में साबिर ने नेपाल सीमा से मात्र 500 दूरी पर स्थित तालबघौड़ा में एक मकान के बेसमेंट में खाद, बीज व कीटनाशक सहित बाल विकास परियोजना के तहत वितरण के लिए आना वाला खाद्य सामग्री व अन्य सामान रखकर बेचा जा रहा था। यही नहीं आरोपी ने गोदाम के मुख्य गेट को बंद कर रखा था जबकि पीछे खेत की तरफ लगे छोटे गेट के सहारे खाद, बीज, कीटनाशक आदि की तस्करी व बिक्री की जा रही थी। इसका खुलासा बुधवार को डीएम व एसपी ने किया था।
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मामले में डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने बुधवार देर रात आरोपी साबिर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। इसके बाद सिरसिया पुलिस ने आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर लिया। जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। जहां से बाद में उसे 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है।
आज देना होगा स्पष्टीकरण
पिपरहवा जोगा गांव निवासी साबिर को किन परिस्थितियों में नियमों की अनदेखी कर खाद बीज का लाइसेंस जारी किया गया। तीन दिन पूर्व जब कृषि अधिकारी ने स्वयं जांच की तो इन कमियों पर क्या कार्रवाई की गई। इसके लिए डीएम ने जिला कृषि अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्रा व अप जिला कृषि अधिकारी अश्विनी यादव से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। जिसकी अवधि आज शुक्रवार को पूरी हो रही है। इसके साथ ही इन दोनों अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब न देने पर उनके निलंबन व विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा।