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Lucknow News: पिता के हत्यारे को सुनाई उम्रकैद की सजा
Fri, 15 Nov 2024 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 15 Nov 2024 02:45 AM IST
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रायबरेली। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने पिता की हत्या के आरोप में दोषसिद्ध होने पर पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सरेनी थाना क्षेत्र के भीटी मजरे हुल्लापुर निवासी शिवनंदन सिंह 15 जुलाई 2018 को बाग में आम तोड़ने गए थे। इस दौरान शिवनंदन के छोटे बेटे रमेश बहादुर सिंह ने पिता को आम तोड़ने से मना कर दिया। जब शिवनंदन ने बेटे की बात पर ध्यान नहीं दिया तो रमेश बहादुर सिंह ने फावड़े से पिता शिव नंदन के सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिया।
गंभीर हालत में घायल शिव नंदन को सीएचसी लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही शिव नंदन की मौत हो गई। मामले में मृतक के बड़े बेटे प्रताप बहादुर सिंह ने सरेनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी रमेश बहादुर सिंह के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चार्जशीट दाखिल की।
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अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी रमेश बहादुर सिंह को पिता की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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सरेनी थाना क्षेत्र के भीटी मजरे हुल्लापुर निवासी शिवनंदन सिंह 15 जुलाई 2018 को बाग में आम तोड़ने गए थे। इस दौरान शिवनंदन के छोटे बेटे रमेश बहादुर सिंह ने पिता को आम तोड़ने से मना कर दिया। जब शिवनंदन ने बेटे की बात पर ध्यान नहीं दिया तो रमेश बहादुर सिंह ने फावड़े से पिता शिव नंदन के सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिया।
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गंभीर हालत में घायल शिव नंदन को सीएचसी लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही शिव नंदन की मौत हो गई। मामले में मृतक के बड़े बेटे प्रताप बहादुर सिंह ने सरेनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी रमेश बहादुर सिंह के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चार्जशीट दाखिल की।
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अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी रमेश बहादुर सिंह को पिता की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।