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दहेज के लिए हत्या करने वाले ससुर को उम्रकैद

Sat, 06 Feb 2021 01:53 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 06 Feb 2021 01:53 AM IST
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Father in law convicted for murder
लखनऊ। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर बहू की गला दबाकर हत्या करने वाले ससुर कुंजन को दोषी पाते हुए एडीजे मोहिंदर कुमार ने आजीवन कारावास और 65 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से 41 हजार रुपये मृतका के पिता को प्रतिकर के तौर पर मिलेंगे। कोर्ट में सरकारी वकील श्यामेंद्र कुमार ने तर्क दिया कि इस घटना में रिपोर्ट वादी जगजीवन ने बख्शी का तालाब में 9 दिसंबर 2013 को दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी पुत्री शशि की शादी दो वर्ष पहले रज्जन उर्फ राकेश से हुई थी। विवाह के बाद से ससुर कुंजन दहेज में मोटरसाइकिल की मांग के चलते शशि को प्रताड़ित करता था और उस पर गंदी नजर भी रखता था। इसी के चलते 9 दिसंबर को कुंजन ने शशि की गला दबाकर हत्या कर दी।
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