पुरानी पेंशन बहाली: मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कर्मचारियों व शिक्षकों की हड़ताल स्थगित
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद कर्मचारी-शिक्षक-अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने बृहस्पतिवार से तीन दिनी हड़ताल को दो महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। मंच की मांग पर विचार और फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है।
इस समिति में अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि मंच के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा और संयोजक हरिकिशोर तिवारी को शामिल किया गया है। यह कमेटी दो महीने में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के आश्वासन और फैसले के बाद मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय के अनुरोध पर मंच की प्रदेश कार्यकारिणी ने बुधवार दोपहर बाद बैठक की और हड़ताल को दो महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया। हालांकि मंच के नेताओं ने दोहराया है कि उन्हें पुरानी पेंशन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। हड़ताल कल बृहस्पतिवार से होनी थी।
मुख्य सचिव डॉ. पाण्डेय ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली मंच का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नवीन पेंशन योजना) के क्रियान्वयन में कई कठिनाइयां हैं। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाले लाभ स्पष्ट नहीं हैं। इस प्रणाली के लागू होने से अनिश्चितता की तरफ भी मंच के पदाधिकारियों ने ध्यान आकृष्ट किया है।
पूर्व की तरह सुनिश्चित पेंशन और सेवानिवृत्ति का मिले लाभ
यह भी मांग की गई है कि सेवानिवृत्त के बाद राज्यकर्मियों को 1 अप्रैल 2005 से पूर्व की भांति सुनिश्चित पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ मिलने चाहिए। इसके लिए पूरी स्थिति की समीक्षा की मांग की गई। इस सब बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के बाद समिति गठित करने का फैसला किया गया। यह समिति सभी संबंधित पक्षों और अन्य से बातचीत करके दो महीने में अपनी सिफारिश शासन को उपलब्ध कराएगी।
ये होंगे इस समिति में शामिल
अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक- अध्यक्ष
अध्यक्ष, पेंशन फंड रेग्युलेटरी डवलपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) की सहमति के उपरांत उनका एक प्रतिनिधि -सदस्य
अपर मुख्य सचिव, नियोजन - सदस्य
अपर मुख्य सचिव, वित्त-सदस्य
प्रमुख सचिव - न्याय सदस्य
निदेशक पेंशन - सदस्य सचिव
डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा - विशेष आमंत्रित सदस्य
हरिकिशोर तिवारी - विशेष आमंत्रित सदस्य (समिति की आवश्यकतानुसार अन्य लोग भी आमंत्रित किए जाएंगे।)