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Lucknow News: आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्रशिक्षित करेगा शिक्षा विभाग
Mon, 28 Jul 2025 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Mon, 28 Jul 2025 02:09 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में बेसिक शिक्षा विभाग आउट ऑफ स्कूल में चिन्हित किए गए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देगा। जिससे वे अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए 1 अगस्त से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य में 68913 बच्चे आउट ऑफ स्कूल के तौर पर चिन्हित किए हैं। अब इन्हें एक अगस्त से 31 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक से पांच तक के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्रशिक्षण विद्यालय के नोडल अध्यापक देंगे।
पांच से अधिक से आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए एसएमसी के जरिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षक अथवा सेवानिवृत्त अध्यापकों का चयन किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षक के चयन के लिए आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक जमा करेंगे। आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होगी। विशेष प्रशिक्षक विवरण शारदा पोर्टल पर भी अपलोड होगा। जिससे बीईओ के सत्यापन के बाद वह पोर्टल पर वेरीफाई हो जाए।
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कौन है आउट ऑफ स्कूल बच्चे
आउट ऑफ स्कूल वे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने की उम्र के हैं लेकिन किसी स्कूल में नामांकित नहीं हैं अथवा स्कूल छोड़ चुके हैं। सरकार ने ऐसे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल बच्चों के रूप में परिभाषित किया है।
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बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य में 68913 बच्चे आउट ऑफ स्कूल के तौर पर चिन्हित किए हैं। अब इन्हें एक अगस्त से 31 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक से पांच तक के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को प्रशिक्षण विद्यालय के नोडल अध्यापक देंगे।
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पांच से अधिक से आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए एसएमसी के जरिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षक अथवा सेवानिवृत्त अध्यापकों का चयन किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षक के चयन के लिए आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक जमा करेंगे। आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होगी। विशेष प्रशिक्षक विवरण शारदा पोर्टल पर भी अपलोड होगा। जिससे बीईओ के सत्यापन के बाद वह पोर्टल पर वेरीफाई हो जाए।
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कौन है आउट ऑफ स्कूल बच्चे
आउट ऑफ स्कूल वे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने की उम्र के हैं लेकिन किसी स्कूल में नामांकित नहीं हैं अथवा स्कूल छोड़ चुके हैं। सरकार ने ऐसे बच्चों को आउट ऑफ स्कूल बच्चों के रूप में परिभाषित किया है।