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ईडी ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों से शुरू की पूछताछ, सात दिन का रिमांड लिया
Sun, 19 Jan 2020 11:15 AM IST
अवधेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: अवधेश कुमार
Updated Sun, 19 Jan 2020 11:15 AM IST
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ईडी
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा में 42 हजार से अधिक लोगों की रकम लेकर उन्हें मकान न देने वाले आम्रपाली ग्रुप के दो निदेशकों से शनिवार को पूछताछ शुरू की। दोनों निदेशकों अनिल शर्मा और शिव प्रिया को पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया है। ईडी ने दोनों को सात के रिमांड पर लिया है।
इस दौरान यह जानने की कोशिश की जाएगी कि निवेशकों ने आम लोगों के पैसे को कहां निवेश किया। मनी लॉनि्ड्रंग के इस खेल में कौन-कौन सहयोगी हैं और उन्होंने कहां-कहां संपत्ति खरीदी।
गौरतलब है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों को कस्टडी में लेने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूछताछ के बाद निदेशकों को तुरंत जेल भेज दिया जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले जुलाई 2019 में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। कंपनी के निदेशकों के खिलाफ नोएडा में 16 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थीं।
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इस दौरान यह जानने की कोशिश की जाएगी कि निवेशकों ने आम लोगों के पैसे को कहां निवेश किया। मनी लॉनि्ड्रंग के इस खेल में कौन-कौन सहयोगी हैं और उन्होंने कहां-कहां संपत्ति खरीदी।
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गौरतलब है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों को कस्टडी में लेने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूछताछ के बाद निदेशकों को तुरंत जेल भेज दिया जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले जुलाई 2019 में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। कंपनी के निदेशकों के खिलाफ नोएडा में 16 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थीं।