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यूपी: जिलाधिकारी ग्राम पंचायतों में नियुक्त करेंगे प्रशासक, प्रधानों का कार्यकाल हो रहा समाप्त
Thu, 24 Dec 2020 05:25 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 24 Dec 2020 05:25 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
यूपी में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने आदेश जारी कर दिया है। प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
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बता दें कि शुक्रवार आधी रात से प्रदेश के 58 हजार से ज्यादा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पंचायतीराज निदेशक किंजल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ई.ग्राम स्वराज पोर्टल पर सभी प्रधानों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) शुक्रवार की रात 12 बजे अनरजिस्टर्ड कर दिए जाएं।
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ग्राम प्रधान अभी तक 15वें वित्त आयोग व पंचम राज्य वित्त आयोग से आवंटित हो रही राशि का उपभोग पब्लिक फाइनेंस मैनेंजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) व ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से कर रहे थे।
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निदेशक ने बुधवार को सभी डीएम को निर्देश दिए कि 25 दिसंबर के बाद प्रधानों को चेकर के रूप में कोई भुगतान न किया जाए। यदि इसके बाद ई-ग्राम स्वराज पर प्रधानों से कोई लेन.देन हुआ तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, एसडीओ पंचायत व डीपीआरओ इसके जिम्मेदार होंगे।