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यूपी रेरा की बैठक में लिया गया फैसला : दिसंबर में पूरी होने वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए बढ़ेगी निर्माण अवधि
Tue, 03 Aug 2021 12:06 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 03 Aug 2021 12:06 AM IST
सार
उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एनसीआर क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि में नौ महीने और प्रदेश के अन्य शहरों में चल रही परियोजनाओं को छह महीने की अवधि विस्तार करने का फैसला किया है।
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विस्तार
प्रदेश में दिसंबर 2021 में पूरी होने वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए निर्माण अवधि बढ़ेगी। उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एनसीआर क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि में नौ महीने और प्रदेश के अन्य शहरों में चल रही परियोजनाओं को छह महीने की अवधि विस्तार करने का फैसला किया है।
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कोरोना की दूसरी लहर के कारण तमाम परियोजनाओं की प्रगति धीमी हो गई थी। इसके चलते कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जो समय से पूरा नहीं हो सकती हैं। इसके मद्देनजर यूपी रेरा की बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि का विस्तार उन परियोजनाओं को ही दिया जाएगा, जो संबंधित विकास प्राधिकरणों में बढ़ी हुई अवधि में परियोजना पूरी करने के बारे में शपथपत्र देंगे। इसके अलावा बिल्डरों को परियोजना पूरी करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में प्राधिकरण को ठोस वित्तीय योजना उपलब्ध करानी होगी।
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बिल्डरों द्वारा परियोजना पूरी करने और वित्तीय प्रबंधन के बारे अंडरटेकिंग देने के बाद ही विकास प्राधिकरण परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि को बढ़ाने का फैसला करेगा। इससे पहले प्राधिकरण के इंजीनियरिंग खंड द्वारा परियोजना का सत्यापन कराके प्रोमोटर की अंडरटेकिंग की पुष्टि की कराई जाएगी। इसके बाद ही अवधि विस्तार का आदेश जारी किया जाएगा। त्यागी ने बताया कि रेरा द्वारा यह फैसला आवंटियों को तेजी से फ्लैट, मकान और प्लाट दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। रेरा यह भी सुनिश्चित करेगा कि परियोजना को पूरा करने की अवधि का विस्तार करने में आवंटियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
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बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि जो बिल्डर अवधि विस्तार के बाद भी परियोजना को पूरी करने की स्थिति में नहीं होंगे, उन्हें भी अवधि विस्तार दिया जाएगा। मगर, इसके लिए बिल्डर द्वारा आवंटियों के समूह के साथ लिखित सहमति पत्र के साथ प्राधिकरण से अनुरोध करना होगा।