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Lucknow News: गंदगी फैलाने वाले दस्तरखान रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपये जुर्माना
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लखनऊ। गंदगी फैलाने और कूड़ा निस्तारण के नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। कैसरबाग इलाके के दस्तरखान रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
सफाई निरीक्षक सुनील वर्मा ने सोमवार सुबह रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया था। जांच में पाया कि रेस्टोरेंट परिसर के सामने खुली नाली में किचन का गंदा पानी और कूड़ा बहाया जा रहा था। चिकनाई से नालियां चोक थीं, जिससे वातावरण दूषित हो रहा था। जल निकासी भी बाधित थी। सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं किया जा रहा था। यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और संशोधित नियम 2020 का उल्लंघन है।
नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है। रेस्टोरेंट संचालक को तीन कार्य दिवस में रकम जमा करने और किचन के वेस्ट पाइप को सीवर से जोड़ने का प्रमाणपत्र देने के लिए कहा गया है। आदेश न मानने पर एनजीटी और ईपीए की धारा-15 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त को भी मामले से अवगत कराया गया है।
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सफाई निरीक्षक सुनील वर्मा ने सोमवार सुबह रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया था। जांच में पाया कि रेस्टोरेंट परिसर के सामने खुली नाली में किचन का गंदा पानी और कूड़ा बहाया जा रहा था। चिकनाई से नालियां चोक थीं, जिससे वातावरण दूषित हो रहा था। जल निकासी भी बाधित थी। सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं किया जा रहा था। यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और संशोधित नियम 2020 का उल्लंघन है।
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नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्रवाई करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है। रेस्टोरेंट संचालक को तीन कार्य दिवस में रकम जमा करने और किचन के वेस्ट पाइप को सीवर से जोड़ने का प्रमाणपत्र देने के लिए कहा गया है। आदेश न मानने पर एनजीटी और ईपीए की धारा-15 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त को भी मामले से अवगत कराया गया है।
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