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कमलेश तिवारी हत्याकांड : आरोपी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी

Sat, 27 Mar 2021 02:26 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 27 Mar 2021 02:26 PM IST
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No bail for accused of Kamlesh Tiwari Murder case.
कमलेश तिवारी (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी यूसुफ खां को जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने यह आदेश आरोपी की जमानत अर्जी पर दिया।

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राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम राव नरेंद्र सिंह का कहना था कि वर्ष 2019 में लखनऊ के नाका हिंडोला थाना क्षेत्र में कमलेश तिवारी की घर में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी।
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इसमें आरोपी यूसुफ ने हमलावरों को असलहे मुहैया कराए थे। उसकी वजह से राजधानी की कानून-व्यवस्था खराब हुई। लिहाजा वह जमानत पर रिहा किए जाने लायक नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के आपराधिक इतिहास व अपराध में उसकी संलिप्तता को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किए जाने का कोई अच्छा आधार नहीं है। ऐसे में उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

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