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कॉमेडियन पप्पू पॉलिस्टर जमीन विवाद में फंसे
विवेक त्रिपाठी/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 04 Apr 2014 08:26 AM IST
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रिवर बैंक कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन पर कब्जे को लेकर बृहस्पतिवार दिनभर हंगामा होता रहा।
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करीब 4000 स्क्वायर फीट जमीन बॉलीवुड अभिनेता पप्पू पॉलिस्टर की बताते हुए कुछ लोग फेंसिंग करा रहे थे। कॉलोनी के लोगों के विरोध पर हंगामा शुरू हो गया।
मौके पर पहुंची वजीरगंज पुलिस ने निर्माण कार्य करा रहे लोगों से जमीन के कागजात मांगे। पावर ऑफ अटार्नी की कॉपी पेश करने पर पुलिस ने काम रुकवाते हुए मूल कागजात मंगाए हैं।
एपी सिंह सुबह करीब दस बजे कुछ मजदूर व निर्माण सामग्री लेकर पहुंचे और रिवर बैंक कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन की फेंसिंग के लिए खुदाई शुरू करा दी। सोसायटी के चेयरमैन सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे।
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काम करा रहे एपी सिंह से पूछताछ शुरू की तो खुद को कभी गोमतीनगर तो कभी गौसनगर निवासी बताते हुए जमीन पर मालिकाना हक जताया। इस पर सोसायटी के पदाधिकारी विरोध करने लगे।
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सोसायटी की निरुपमा ने कहा कि जमीन नगर निगम की है और निगम के अफसरों की अनुमति से कॉलोनी के लोग वर्ष 1951 से इसका इस्तेमाल पार्क के रूप में कर रहे हैं। देखरेख का जिम्मा भी कॉलोनी के लोगों के पास है।
इतना ही नहीं, निगम ने कूड़ा उठाने वाली कंपनी को अपने वाहन यहां खड़ा करने की इजाजत दे रखी है। विरोध के बावजूद काम बंद न होने पर सोसायटी के चेयरमैन ने वजीरगंज पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस के पूछताछ करने पर भी काम करा रहे लोग कोई कागजात नहीं दिखा सके। पुलिस उन्हें कोतवाली लेकर पहुंची। वहां सिंह ने दावा किया कि जमीन मुंबई निवासी बदरुल हसन साजिद हुसैन सैय्यद उर्फ पप्पू पॉलिस्टर की है।
पॉलिस्टर बालीवुड के जाने-माने कामेडी कलाकार हैं। सिंह के अनुसार पप्पू पॉलिस्टर ने 31 मार्च को पचास रुपये के स्टांप पेपर पर उनके नाम पॉवर ऑफ एटार्नी कर दी है। पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा मूल कागजात मंगाए हैं।
पुरातत्व विभाग की टीम भी पहुंची
जिस जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ, वह रेजिडेंसी की दीवार से सटी हुई है। कानूनन पुरातत्विक महत्व और संरक्षित इमारत के 200 मीटर दायरे में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता है।
ऐसे में रेजीडेंसी की दीवार से सटी जमीन पर निर्माण की जानकारी पर पुरातत्व विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। अफसरों ने पुलिस को उक्त जमीन पर खोदाई अथवा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न कराने के निर्देश दिए हैं।