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यूपी के 13 शहरों में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध, एनजीटी गाइडलाइन का पालन करने का दिया निर्देश
Tue, 10 Nov 2020 04:52 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 10 Nov 2020 04:52 PM IST
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पटाखों पर लगा प्रतिबंध
- फोटो : pixabay
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प्रदेश सरकार ने एनजीटी न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के 13 शहरों में पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब(एक्यूआई 200-299), बहुत खराब (एक्यूआई 300-399) और गंभीर (400 से ऊपर) है वहां पर यह प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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इन शहरों में रहेगा प्रतिबंध
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से जारी निर्देश में मुजफ्फरनगर में प्रदूषण का स्तर खराब होने, आगरा, वाराणसी, मेरठ,हापुड़ में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब होने और गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर और मुरादाबाद में प्रदूषण स्तर गंभीर स्थिति में बताया है। ऐसे में इन शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 नवंबर की रात तक जारी रहेगा।
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13 में से 8 शहर एनसीआर के
इसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, जहां एनजीटी ने पहले ही पटाखे को प्रतिबंधित कर दिया है। शासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जहां एक्यूआई 200 से नीचे है वहां एनजीटी की गाइड लाइन के अनुसार ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने इस बार ग्रीन पटाखों और डिजिटल व लेजर तकनीक से दीपावली की खुशियां मनाए जाने को प्रोत्साहित करने को कहा है।
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