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मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ मामले में फैसला 14 को होगा
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लखनऊ। 32 साल पहले ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने के आरोपी मंत्री मोहसिन रजा समेत दो के खिलापु चल रहे मुकदमे में बहस पूरी हो गई। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने पक्षकारों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट 14 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। पत्रावली के अनुसार, मामले की रिपोर्ट लल्लन ने 19 मई 1989 को आरोपी अरशद उर्फ मोहसिन रजा और अकबर हुसैन के विरुद्ध थाना वजीरगंज में लिखाई थी।
महानिदेशक (अभियोजन) को निर्देश
लखनऊ। भ्रष्टाचार के मुकदमों में पुलिस के पैरोकारों द्वारा गवाहों को पेश करने के लिए प्रभावी पैरवी न किए जाने को लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने प्रदेश के महानिदेशक (अभियोजन) को पत्र लिखकर संबंधित विभागों के पुलिस पैरोकारों को निर्देश देने को कहा है। अदालत ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी अदालत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित 14 जिलों के मुकदमों की सुनवाई होती है। इन जनपदों से संबंधित अनेकों पत्रावलियां काफी पुरानी हैं जो गवाही के लिए लंबित हैं। इन पत्रावलियों में गवाहों को पेश करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं परंतु अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिसके कारण मुकदमों के निस्तारण में विलंब हो रहा है।
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महानिदेशक (अभियोजन) को निर्देश
लखनऊ। भ्रष्टाचार के मुकदमों में पुलिस के पैरोकारों द्वारा गवाहों को पेश करने के लिए प्रभावी पैरवी न किए जाने को लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने प्रदेश के महानिदेशक (अभियोजन) को पत्र लिखकर संबंधित विभागों के पुलिस पैरोकारों को निर्देश देने को कहा है। अदालत ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी अदालत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित 14 जिलों के मुकदमों की सुनवाई होती है। इन जनपदों से संबंधित अनेकों पत्रावलियां काफी पुरानी हैं जो गवाही के लिए लंबित हैं। इन पत्रावलियों में गवाहों को पेश करने के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं परंतु अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिसके कारण मुकदमों के निस्तारण में विलंब हो रहा है।
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