फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Court strict on construction even after demolition order

Lucknow News: ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी निर्माण पर कोर्ट सख्त

Sat, 29 Nov 2025 02:25 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 02:25 AM IST
विज्ञापन
Court strict on construction even after demolition order
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खुर्रम नगर में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आठ साल पुराने ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने, बल्कि सील तोड़कर अवैध निर्माण को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने के मामले में एलडीए वीसी को सभी तथ्यों के साथ तलब किया है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश हेमंत कुमार मिश्र की ओर से वर्ष 2016 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कई को निलंबित भी किया गया है। इस पर, कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय करते हुए वीसी को सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

पिछली सुनवाई में, एलडीए के अधिवक्ता ने स्वीकार किया था कि निर्माण अवैध है और इसे सील किया गया था, लेकिन अवैध कब्जेदारों ने सील तोड़कर निर्माण पूरा कर लिया। इस संबंध में गुडंबा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने इस लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्योरा तलब किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed