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Lucknow: पवन खेड़ा को आरोपों से मुक्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज, 16 जनवरी को तय होंगे आरोप
Sun, 07 Jan 2024 03:16 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 07 Jan 2024 03:16 PM IST
सार
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता का नाम उद्योगपति गौतम अदाणी के नाम से जोड़कर टिप्पणी की थी। मामले में 16 जनवरी को आरोप तय होंगे।
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कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम गौतम अदाणी के नाम के साथ जोड़ने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को आरोपों से मुक्त करने की मांग वाली अर्जी को सीजेएम हृषिकेश पांडे ने खारिज कर दिया।
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कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है। इससे पहले खेड़ा की आरोप मुक्त करने की अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा ने अपने वक्तव्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूल चंद्र मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी लिया था। इससे लोग दो वर्ग में विभाजित होकर लड़ने लगे।
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इस मामले में पिछले साल 20 फरवरी 2023 को बनारस के कैंट व लखनऊ के हजरतगंज थाने में और 22 फरवरी को असोम के हॉफ लॉन्ग थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।