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Lucknow News: बर्गर, चिकन पैटी न पहुंचाने के मामले में स्वीगी पर 25 हजार का जुर्माना

Tue, 15 Jul 2025 06:50 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jul 2025 06:50 PM IST
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court ordered to sweegy for not delivered food
सांकेतिक चित्र।
ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने के बाद भी खाने की वस्तुएं न पहुंचाने पर एक उपभाेक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने स्वीगी लिमिटेड को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
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आदेश में कहा गया है कि परिवादिनी की ओर से भुगतान की गई राशि का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज समेत किया जाए। इसके अलावा परिवादिनी को मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये अदा किए जाएं।
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इंदिरानगर निवासी ऐश्वर्या वर्मा ने 18 नवंबर 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के यहां दाखिल परिवाद में बताया था कि उन्होंने 30 अक्तूबर 2024 को अपने घर पर पार्टी के लिए स्वीगी से खाने का सामान ऑर्डर किया था। इस ऑर्डर की कुल कीमत 4347 रुपये थी। इस राशि का भुगतान भी ऑनलाइन यूपीआई के जरिये किया था। ऐश्वर्या के अनुसार, उन्हें जब ऑर्डर प्राप्त हुआ तो उसमें वेजी बर्गर पैटी 2 पीस, मसाला फ्राइज 4 और एक चिकन पैटी प्राप्त नहीं हुआ था। इसकी कीमत 1036 रुपये थी। संबंधित रेस्टोरेंट और स्वीगी लिमिटेड से शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही पैसे वापस किए गए।
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इसके बाद परिवादिनी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में परिवाद दाखिल किया। गत पांच जुलाई को आयोग की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार विपक्षी को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 1036 रुपये की धनराशि वापस करनी होगी। आदेश में कहा गया कि इसके अलावा मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 20 हजार व वाद के दौरान खर्च के लिए पांच हजार रुपये भुगतान भी विपक्षी को करना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष नीलकंठ सहाय ने आदेश में कहा कि यदि आदेश के 45 दिन के भीतर यह धनराशि परिवादिनी को नहीं दी जाती है तो फिर संपूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा।
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