फिल्म 'हैदर' पर हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस
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साथ ही कोर्ट ने इस मामले में इन पक्षकारों समेत लखनऊ के जिलाधिकारी, केंद्र व राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस समेत 10 स्थानीय वकीलों की पीआईएल पर दिया।
पीआईएल में फिल्म को राष्ट्र विरोधी बताते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र को रद्द करने और इसके प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है।
इन बातों को लेकर है आपत्ति
साथ ही केंद्र व राज्य सरकार से फिल्म के निर्माता-निर्देशकों, पटकथा लेखकों व संबंधित कलाकारों के खिलाफ समुचित कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए जाने की भी गुजारिश की गई है।
याचियों के अधिवक्ता हरिशंकर जैन का कहना है कि इस फिल्म में राष्ट्र विरोधी और हिंदू जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाए जाने वाले कई दृश्य हैं। कुछ दृश्यों से सेना के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।